महिला ने अपने पति को उकसाया, दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया
दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना के लिए एक महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस महिला ने अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिका में उसने अपने पति पर ये आरोप लगाया था कि उन्होंने बच्चे से मिलने के दौरान हंगामा किया था. मगर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि गलती उसी महिला की थी.
कोर्ट ने कहा कि महिला ने ही अपने पति को उकसाया था, जिसके कारण वह वैसा करने पर मजबूर किया. जस्टिस नवीन चावला और रेणु भटनागर की बेंच ने यह फैसला सुनाया. दो जजों की इस बेंच ने पाया कि महिला ने मुलाकात के दौरान घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. वीडियो देखने के बाद अदालत ने पाया कि वास्तव में महिला ने ही कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया था और पति को उकसाया था.
कोर्ट ने कहा महिला की ही गलती, उसी ने पति को उकसाया
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा वीडियो देखने के बाद हमारा यह मानना है कि वास्तव में याचिकाकर्ता और उसके साथ के लोग ही प्रतिवादी नंबर 1 को उकसा रहे थे. दरअसल, महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया था कि पति और उसके माता-पिता ने बच्चे से मिलने के दौरान हंगामा करके अदालत की अवमानना की है. उसने कहा कि यह पारिवारिक अदालत के आदेशों का उल्लंघन है.
मगर सच कुछ और था. गलती महिला की ही थी, जिसने अपने पति पर आरोप लगाया था. कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हैं. इसमें से 25 हजार रुपये प्रतिवादी नंबर 1 को दिए जाएंगे, जबकि शेष 25,000 रुपये चार हफ्ते के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा किए जाएंगे.

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