हरदा । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  सिद्धार्थ जैन ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 1 आरोपी रामकृष्ण पिता सुकलाल मकवाना, उम 30 साल निवासी ग्राम बैडी तहसील हंडिया को 3 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जिला बदर की अवधि में आरोपी रामकृष्ण पिता सुकलाल मकवाना हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।