आरोपी को जिला बदर करने के आदेश
हरदा । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर 1 आरोपी रामकृष्ण पिता सुकलाल मकवाना, उम 30 साल निवासी ग्राम बैडी तहसील हंडिया को 3 माह के लिये जिलाबदर करने के आदेश जारी किये है। जिला बदर की अवधि में आरोपी रामकृष्ण पिता सुकलाल मकवाना हरदा जिले के साथ-साथ पड़ोसी जिलों नर्मदापुरम, देवास, खंडवा, सीहोर और बैतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।

निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम, किताब-कॉपी और ड्रेस खरीदनें पर बड़ा फैसला, पैरेंट्स को राहत
पोषण आहार के निजीकरण पर सियासी घमासान, महिलाओं के रोजगार का मुद्दा गरमाया
