जैकलीन को राहत नहीं: सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIR रद्द करने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की मनी लाउंड्रिंग के मामले की आरोपी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की अपने खिलाफ दायर एफआईआर को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है. जस्टिस अनीश दयाल ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर 2023 को जैकलीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. जैकलीन ने याचिका दायर कर कहा था कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं. जैकलीन ने कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने तो उसके साथ फर्जीवाड़ा किया है साथ ही अदिति सिंह ने भी फर्जीवाड़ा किया. जैकलीन ने कहा था कि उसे सुकेश चंद्रशेखर ने टारगेट किया और उसका मनी लाउंड्रिंग मामले में कोई हाथ नहीं है. जैकलीन ने सुकेश चंद्रशेखर के उस दावे को खारिज किया था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में हैं.
बता दें कि 15 नवंबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज को जमानत दी थी. 31 अगस्त 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 17 अगस्त 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था. ईडी अप्रैल 2025 में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है.
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे. सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था. इन गिफ्टों में 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपए की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है.

शेयर बाजार में कमाई का मौका! इन 5 स्टॉक्स पर मोतीलाल ओसवाल ने जताया भरोसा
NEET विवाद पर नितिन नवीन का बड़ा बयान, बोले- विपक्ष के हर सवाल का देंगे जवाब
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर फूटा लोगों का गुस्सा, शताब्दीपुरम पुलिस छावनी में तब्दील
'ड्रग्स केस में फंसा दूंगा' कहने वाले पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, किया गया सस्पेंड
कैंची से घायल बच्चे की जान पर बनी आफत, डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी से बचाया
