बाइक-टैक्सी के संचालन पर दिल्ली सरकार सख्त....
दिल्ली सरकार बाइक-टैक्सी के संचालन पर पूरी तरह सख्त हो गई है। सरकार इसके संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह बाइक-टैक्सी संचालकों को नीति अधिसूचित होने तक राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन रोकने के लिए कहेगी।
परिवहन आयुक्त ने कहा कि सरकार एग्रीगेटर्स को पत्र लिखेगी और मीडिया के माध्यम से शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने या कार्रवाई का सामना करने की अपील भी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर आदि को राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन की अनुमति दी गई थी।
"अभी बाइक टैक्सी की अनुमति नहीं"
कुंद्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी के लिए बाध्यकारी है। अदालत में विभाग ने कहा था कि कि उनकी ओर से पहले ही एक मसौदा योजना जारी कर दी गई है और योजना को जल्द ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में किसी को भी अभी बाइक टैक्सी की अनुमति नहीं है।
कुंद्रा ने कहा कि कंपनियां बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स पर प्रस्तावित नीति पर अपनी टिप्पणी देने के लिए स्वतंत्र हैं और सरकार विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार करने के बाद निर्णय लेगी।नीति को अंतिम रूप देते समय उन मुद्दों को शामिल किया जाना है।
उन्होंने कहा कि हम उन्हें लिखेंगे। ये जिम्मेदार कंपनियां हैं और उन्हें अपने चालक भागीदारों को पंजीकरण होने तक संचालन से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के संचालन को जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। वे ऐसे लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं जो अनजाने में उनके साथ गलत गतिविधियों में जुड़े हुए हैं।
परिवहन विभाग ने किया था आगाह
उन्होंने कहा कि इससे पहले फरवरी में, परिवहन विभाग ने बाइक-टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है, जो एग्रीगेटर्स को एक लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी बना देगा। इसके अलावा पकडे जाने पर बाइक वाले पर भी कार्रवाई होगी।