हरदा । कलेक्टर  सिद्धार्थ जैन ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। फलस्वरूप, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व सीआरपीसी की धारा 144) के तहत एक जगह पर व्यक्तियों के एकत्रित होने पर लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश निरस्त कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से, 13 जुलाई, 2025 को सड़क मार्ग अवरुद्ध करने वाले व्यक्ति, जिन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया था, अब रिहा किए जा रहे हैं।