अंधे कत्ल का हुआ पर्दाफास

हरदा । पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा के निर्देशज एवं एसडीओपी महोदय खिरकिया के मार्गदर्शन में थाना छीपाबड के अपराध क्र. 283/25 धारा 103(1), 238, बी एज एस के अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपीयो को गिरफ्तार किया गया।
दिनांक 10/06/25 को रात्रि में नीमसराय व धनवाडा के बीच रोड़ के साईंड में एक अज्ञात पुरुष का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था जिसके परिजन मौके पर आने पर मृतक की पहचान विनोद पिता शिवप्रसाद राठौर उम्र 48 वर्ष निवासी स्विरकिया डाल मांडला के रूप में हुई थी मृतक के गले में एक गमाछा लपटा था जिसे हटाकर देखा जो मृतक के गले पर कपडा या रस्सी जैसी चीज से गला घोंटने जैसे निशान दिखे परिजनों की उपस्थिति में शव पंचनामा कार्यवाही कर पी एम करवाया गया पी एम रिपोर्ट में भी डाक्टर द्वारा गला घोंटने मृत्यु होना बताया गया जो घटनास्थल का निरीक्षण व मर्ग जांच पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 283/25 धारा 103(1), 238 बी एन एस का कायम कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान मृतक के मोबाईल काल डिटेल व लोकेशन के आधार पर मृतक की मृत्यु के पूर्व लोगो से हुई बातचीत के आधार पर संदेहीयो से पूछताछ की गयी जो सुनील पिता रमेश राजपूत निवासी ग्राम हिवाला से सख्ती से पूछताछ करने पर सुबील ने काफी समय पहले से मृतक विनोद राठौर के साथ पैसो का लेनदेने होना बताया एवं मृतक विनोद राठौर द्वारा उधार दिये गये पैसो पर सुनील से ब्याज लिये जाता था जो सुनील के पास ब्याज एवं मूल राशी का पैसा वापस करने की व्यवस्था ना होने पर एवं विनोद राठौर द्वारा सुनील को पैसे वापस करने के लिये परेशान करने पर अपने साथीयो के साथ मिलकर ग्राम हिवाला में सरकारी गोंये के पास विनोद राठौर की गमछे से गला घोंटकर हत्या करना एवं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य मृतक विनोद का शव साथीयो के साथ मिलकर सारंगपुर धनवाडा रोड के बीच फेंकना बताया साथ ही मृतक की मोटर सायकल भी उक्त स्थान पर फेंकना स्वीकार किया। आरोपी सुनील के मेमोरेण्डम के आधार पर अन्य साथी आरोपीगण सुनील, मकेश, गोविंदा, प्रकाश उर्फ पप्पू, संगीता बाई से पृथक पृथक पूछताछ कर घटना में संलिप्ता पाथी जाने से निम्न आरोपीयो को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 13/06/25 को माननीय न्यायालय पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। बाद आरोपियो द्वारा मेमोरेण्डम में बताये गये अलग अलग स्थालो से मृतक विनोद राठौर के पारा रखे रुपये जो आरोपियों ने विनोद की हत्या के बाद आपस में बांट लिये थे। आरोपी मुकेश, पप्पू उर्फ प्रकाश, संगीता बाई, गोविंदा के कब्जे से 7000-7000 रुपये पेश करने पर जप्त किये गये। सुनील राजपूत द्वारा 2000 रुपये पेश करने पर कुल 30000 रुपये विधिवत जप्त किये गये। एवं आरोपी मुकेश के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक गमछा जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों से बारीकी से पूछताछ कर घटना में अन्य आरोपियो की सलिप्तता के संबंध में पूछताछ की गयी। जो अब तक की विवेचना में कोई तथ्य उजागर नही हुये है। उक्त सभी आरोपीयो द्वारा विनोद राठौर की हत्या का षणयंत्र कारित करना पाया जाने से प्रकरण में धारा 61(2) बीएनएस का इजाफा किया गया बाद सभी गिरफ्तारजुदा आरोपियो को मान, न्यायालय पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
उक्त अंधे कत्ल का खुलासा करने व आरोपीगणो की गिरफ्तारी में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग दर्शन में संपूर्ण थाना छीपाबड पुलिस, मुख्यालय हरटा से उपस्थित आयी पुलिस टीम एवं सायबर सेल की महत्तव पूर्ण भूमिका रही।
निरपतार किये गये आरोपी
1. सुनील पिता रमेश राजपूत उम्र 44 वर्षनिवासी हिवाला
2. मुकेश पिता रामसिहं कोस्कू उम्र 38 वर्ष निवासी हिवाला
3. गोविंदा पिता हीरालाल पाटिल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम डालमू तहसील नेपालभर हाल डिवाला
4. पप्पू उर्फ प्रकाश जाति नाथ पिता शिवनारायण बुडवाले उम्र 30 वर्ष ग्राम किलाखंडारा थाना कोठी बाजार जिला बैतूल हाल हिवाला
5. संगीता पति पप्पू उर्फ प्रकाश जाति नाथ उम्र 30 वर्ष ग्राम किलाखंडारा थाना कोठी बाजार जिला बैतूल हाल हिवाला