लोकसभा चुनाव के नतीजों बाद AAP के लिए आई बड़ी खबर
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी भी अन्य राजनीतिक दलों की तरह डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने की हकदार है। साथ ही केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को कहा।अदालत ने कहा कि सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने कहा कि आप पार्टी सामान्य पूल से एक घर के हकदार हैं और आवास हमेशा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए हैं। आप ने पार्टी कार्यालय के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।हाईकोर्ट ने 27 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल अनुपलब्धता के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई खाली जमीन नहीं है।

किसानों के लिए बड़ी पहल: हर खेत को मिलेगा अपना ‘आधार’, रिकॉर्ड होगा पूरी तरह डिजिटल
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा जनसैलाब, लाखों भक्तों ने किए बाबा महाकाल के दर्शन
घाटी में सख्ती बढ़ी: सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, वांछित आतंकियों के पोस्टर जारी
