हरदा। मंगलवार को वन विभाग की कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों को हाल ही में लागू नए कानूनो के बारे में विस्तार से बताया गया।

मुख्य वन संरक्षक नर्मदापुरम अनिल शुक्ला एवं मुख्य वन संक्षक, बैतूल पी.एन. मिश्रा की अध्यक्षता में कार्यशाला में हाल ही में देश में लागू नवीन अधिनियमों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन 2023 एवं वनसंरक्षण एवं वन संवर्धन अधिनियम 1980 के संशोधन 2023 संबंधी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ यश कुमार सोनी, एडवोकेट द्वारा इन नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया।     

       कार्यशाला में वन मंडलाधिकारी हरदा अनिल चौपड़ा, वन मंडलाधिकारी हरदा उत्पादन नरेन्द्र पण्डवा, वन मंडलाधिकारी नर्मदापुरम मयंक सिंह गुर्जर भी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में वन वृत्त में पदस्थ उप वमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियो को नवीन अधिनियमो के तहत वन अपराध प्रकरणों की जॉच हेतु ऑडियो, विडियों साक्ष्यों के न्यायालयों में प्रस्तुति हेतु एवं वन प्राणी संरक्षण अधिनियम में जाँच के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया।